Neet UG : सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। यह सुनवाई गुरुवार, 18 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा की जाएगी। नीट-यूजी 2024 की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और इसके बाद कई विवाद उत्पन्न हुए।
पेपर लीक और तकनीकी खामियों के आरोप
नीट-यूजी 2024 की परीक्षा के बाद कई छात्रों और संगठनों ने परीक्षा प्रक्रिया, प्रश्नपत्र की कठिनाई स्तर, और रिजल्ट को लेकर आपत्तियाँ जताई थीं। इन याचिकाओं में परीक्षा के दौरान हुई अनियमितताओं, पेपर लीक और तकनीकी खामियों के आरोप भी शामिल हैं।
एनटीए की याचिका
अन्य याचिकाएँ
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने भी इस मामले में एक याचिका दायर की है, जिसमें उसने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता का पक्ष रखा है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा सभी मानकों के अनुसार संचालित की गई थी और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है।
इसके अतिरिक्त, छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं में परीक्षा पुनः आयोजित करने, उत्तर कुंजी में सुधार, और कट-ऑफ मार्क्स को पुनः निर्धारित करने की मांग की गई है। कुछ याचिकाओं में परीक्षा के परिणाम को निरस्त करने की भी अपील की गई है।
अदालत का रुख
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 18 जुलाई की अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, इन याचिकाओं पर गुरुवार को विस्तृत सुनवाई होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत क्या रुख अपनाती है और क्या निर्देश देती है।