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यूपी में अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई, चार हजार वर्गमीटर में विकसित हो रही कॉलोनी ध्वस्त, 20 से अधिक लोगों को नोटिस

उत्तर प्रदेश के एक जिले में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चार हजार वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यह कदम अवैध प्लॉटिंग, गैरकानूनी निर्माण और बिना अनुमति के कॉलोनियों के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन ने इस मामले में 20 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए हैं और आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने के संकेत दिए हैं।

बिना स्वीकृति के चल रहा था कॉलोनी विकास का काम

बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) के उपाध्यक्ष, डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि शहर में अवैध निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को हाफिजगंज रिठौरा क्षेत्र में पप्पू कश्यप द्वारा चार हजार वर्गमीटर भूमि पर बिना बीडीए की स्वीकृति के भूखंडों का चिन्हांकन किया जा रहा था। इसके साथ ही सड़क निर्माण, बाउंड्रीवाल और कॉलोनी विकास से जुड़े अन्य काम भी तेज गति से चल रहे थे।

बिना किसी विकास प्राधिकरण की अनुमति लिए जा रहे इस निर्माण को उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत पूर्ण रूप से अवैध माना गया, जिसके आधार पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

कड़ी कार्रवाई—ध्वस्तीकरण के साथ नोटिस भी जारी

अवैध कॉलोनी के ध्वस्तीकरण के बाद प्रशासन ने 20 से अधिक संबंधित लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस इस बात का संकेत है कि प्रशासन अवैध प्लॉटिंग के मामले में किसी प्रकार की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि जिन भी लोगों ने बिना अनुमति भूमि विकास का प्रयास किया है या उसमें सहयोग किया है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

अवैध निर्माण पर रोक—प्रशासन का जारी रहेगा अभियान

बीडीए अधिकारियों ने साफ किया है कि शहर में अवैध निर्माण को रोकने की दिशा में निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार अवैध कॉलोनियों का फैलाव न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि भविष्य में सुविधाओं की कमी, अव्यवस्थित विकास और बुनियादी ढांचे की समस्याओं का कारण भी बनता है।

इसी कारण बीडीए और अन्य संबंधित विभाग लगातार ऐसे निर्माणों की निगरानी कर रहे हैं। जहां भी बिना नक्शा पास कराए या बिना अनुमति के कॉलोनियों का विकास किया जा रहा होगा, वहां कार्रवाई तुरंत की जाएगी।

भविष्य के लिए कड़ा संदेश

इस ध्वस्तीकरण कार्रवाई ने क्षेत्र में यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि अवैध प्लॉटिंग या कॉलोनी विकास किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं होगा। अधिकारी जनता को भी आगाह कर रहे हैं कि बिना स्वीकृति के खरीदी जा रही प्लॉटिंग में निवेश करने से बचें, वरना भविष्य में उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है।

प्रशासन की यह कार्रवाई कानून व्यवस्था और शहर के सुनियोजित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे न केवल अवैध कॉलोनी संचालकों पर दबाव बनेगा, बल्कि आम नागरिकों को भी जागरूकता मिलेगी कि वे केवल अधिकृत और स्वीकृत योजनाओं में ही निवेश करें।

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