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Delhi Riots Case: उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई, फैसले पर टिकी निगाहें

Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ 31 जुलाई को सुनवाई करेगी। यह मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में है और अब एक बार फिर हाईकोर्ट में उमर खालिद की जमानत को लेकर कानूनी बहस होने वाली है।

ट्रायल कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका

इससे पहले 4 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने अपने आदेश में कहा था कि वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। अदालत ने यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं हैं।

उमर खालिद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का दिया गया हवाला

सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने दलील दी थी कि सुप्रीम Court ने अंद्राबी मामले की सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वह निर्देश, जिसमें गवाहों के बयान दर्ज न होने की स्थिति में एक वर्ष बाद जमानत याचिका दायर करने की बात कही गई थी, अब वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होता। इसी आधार पर जमानत पर पुनर्विचार की मांग की गई है।

दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का भी दिया गया हवाला

गौरतलब है कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हालांकि, उसी दिन अदालत ने इसी मामले के पांच अन्य आरोपियों—गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान—को जमानत प्रदान की थी। इसके बाद 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने खालिद सैफी और तसलीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत भी दी थी।

दिल्ली दंगा साजिश मामले में कई आरोपियों को पहले ही मिल चुकी है जमानत

इस मामले में कई अन्य आरोपियों को भी पहले जमानत मिल चुकी है। इनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगना कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं। इन मामलों में विभिन्न अदालतों ने अलग-अलग कानूनी आधारों पर राहत दी थी। वहीं, उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर अब तक अदालतों ने राहत नहीं दी है।

यूएपीए के तहत दर्ज केस में 18 आरोपी, चार्जशीट पहले ही दाखिल

दिल्ली दंगा साजिश मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत कुल 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। आरोपियों में उमर खालिद, शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, इशरत जहां, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, मोहम्मद सलीम खान, सफूरा जरगर, नताशा नरवाल, देवांगना कलीता समेत अन्य नाम शामिल हैं। मामले की सुनवाई अभी भी विभिन्न अदालतों में जारी है।

दिल्ली दंगा मामला: 53 लोगों की मौत के बाद शुरू हुई लंबी कानूनी प्रक्रिया

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। इसके बाद पुलिस ने दंगा साजिश से जुड़े मामलों की जांच शुरू की और कई लोगों के खिलाफ यूएपीए सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए। अब उमर खालिद की नई जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसका असर इस बहुचर्चित मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया पर पड़ सकता है।

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