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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, AAP ने बताया सत्य की जीत

AAP के संदीप पाठक ने किया फैसले का स्वागत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने इसे सत्य की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि यह दिन न केवल पार्टी के लिए बल्कि देश के हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखता है। संदीप पाठक ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय का प्रतीक बताया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइंया ने दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइंया की पीठ ने अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी। दोनों जजों ने जमानत के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी पर उनके विचार अलग-अलग रहे। जहां जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया, वहीं जस्टिस भुइंया ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया।

सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट की राय
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए यह जमानत दी है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई एक महत्वपूर्ण जांच एजेंसी है और ऐसा कोई संकेत नहीं जाना चाहिए कि जांच में कोई कमी रही हो। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को सीबीआई के केस में यह जमानत दी है। इस मामले में कोर्ट ने पांच सितंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया।

दो याचिकाओं पर कोर्ट का फैसला
अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं। पहली याचिका जमानत की मांग के लिए थी, जबकि दूसरी याचिका सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने के लिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत तो दे दी, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना। कोर्ट ने साफ किया कि सीबीआई की जांच और गिरफ्तारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता।

ईडी केस में पहले ही मिली थी जमानत
अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस में पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। इस मामले में कोर्ट ने वही शर्तें लागू की हैं जो ईडी के मामले में जमानत के दौरान दी गई थीं। सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी और रेगुलर बेल से जुड़ा यह मामला अलग था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है।

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