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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, सपा नेता आईपी सिंह ने विपक्षी दलों से की अपील

सुप्रीम कोर्ट ने दी केजरीवाल को जमानत
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइंया की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत प्रदान की। कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह मामले के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी न करें।

आईपी सिंह की तीखी प्रतिक्रिया, विपक्ष से संघर्ष की अपील
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आईपी सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विपक्षी दलों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें अदालतों का शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका आरोप है कि 2014 से न्यायपालिका मोदी सरकार के समर्थन में आंखों पर पट्टी बांधकर काम कर रही है। सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि विपक्षी दल जनता के साथ संघर्ष करें ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके और एक नई न्यायपालिका का जन्म हो, जो बाबा साहेब के संविधान और देश की रक्षा कर सके।

न्यायपालिका पर आईपी सिंह का कटाक्ष
आईपी सिंह ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले कई सालों से पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, यह अब उजागर हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालतें निष्पक्षता से काम नहीं कर रही हैं और मोदी सरकार के पक्ष में झुकी हुई हैं। उनके अनुसार, विपक्षी दलों को अब अदालतों का भरोसा छोड़कर जनता के साथ मिलकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करना होगा।

जमानत पर अदालत का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस भुइंया और जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल को नियमित जमानत देने पर सहमति जताई। पीठ ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी और जांच के उद्देश्य से उन्हें हिरासत में लेने में कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही एक अन्य मामले में हिरासत में थे। कोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि जांच एजेंसियों के पास गिरफ्तारी का आधार था, हालांकि केजरीवाल को मामले में जमानत दी गई है।

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