Lucknow Crime News:उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र से एक भयावह घटना सामने आई है। एक महिला को सुनसान इलाके में झाड़ियों में बेसुध हालत में पाया गया, उसके हाथ-पैर बंधे थे और उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। स्थानीय लोगों ने इस स्थिति को देखकर पुलिस को सूचना दी। मौका-ए-वारदात से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत के कारण डॉक्टरों ने भर्ती कर उपचार शुरू किया।
आरोपी कौन है: जमानत पर रिहा, फिर शुरू हुई क्रूरता
इस कांड के आरोपी हैं अंशु मौर्य, जिस पर पहले महिला ने दुष्कर्म, मारपीट और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। तीन साल पहले हुई FIR के बाद उसे जेल भेजा गया था, लेकिन कुछ ही समय पहले जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस शुरुआती जांच में यह सामने लायी है कि जमानत मिलने के बाद अंशु ने पहले की तरह फिर से पीड़िता को निशाना बनाया।
दोबारा दुष्कर्म और बेरहमी
जमानत के बाद आरोपी ने महिला को अगवा किया और फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई और उसे हथियारबंद कर आम्रपाली योजना के पास सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। स्थानीय लोगों के सामने उसे झाड़ियों में छोड़ने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
लोगों की मदद से बची जान
स्थानीय लोगों की सजगता ने महिला की जान बचाई। उन्होंने झाड़ियों में उसे बेसुध हालत में देखा और तुरन्त पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तेज़ी से पहुँचकर पीड़िता को अस्पताल भेजा और उसकी उम्र व पहचान की जानकारी जुटाई। पीड़िता कानपुर की रहने वाली है। अस्पताल में उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।
आरोपी की पृष्ठभूमि: धोखाधड़ी की पुरानी कहानी
पीड़िता की कथनानुसार, उनसे अंशु मौर्य की मुलाकात साढ़े तीन साल पहले हुई थी। शादी का झांसा देकर उसने लगभग डेढ़ साल तक शारीरिक शोषण जारी रखा। बाद में बहन की शादी के नाम पर उससे ₹5.60 लाख की धनराशि भी हड़प ली। जब महिला ने शादी की बात पर जोर दिया, तो अंशु ने इनकार कर दिया और इसके बाद महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवा दी।
पुलिस की प्रारंभिक कार्यवाही
दुबग्गा थाना पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी पर IPC की धारा 376 (दुष्कर्म), 323 (मारपीट), 342 (बंद कर रखना) और 420 (धोखाधड़ी) सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर चुकी है और इलाके में छापे मारकर तलाश जारी है।