Delhi Election 2025:5 फरवरी को मतदान, प्रचार की समाप्ति और एग्जिट पोल पर आयोग की नई गाइडलाइंस
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचार का दौर 3 फरवरी को शाम 6 बजे समाप्त हो गया, और अब दिल्ली के 1.56 करोड़ मतदाता 5 फरवरी को अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं, चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल के प्रसारण और प्रकाशन पर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। आयोग ने कहा है कि मतदान के दिन यानी 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
चुनाव प्रचार की समाप्ति और वोटिंग प्रक्रिया
5 फरवरी को होने वाले मतदान में दिल्ली के 1.56 करोड़ मतदाता अपनी आवाज़ उठाएंगे। मतदान के लिए दिल्ली में 13,766 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां वोट डाले जाएंगे। इनमें से 733 पोलिंग स्टेशन विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं। इस चुनाव में कुल 83.76 लाख पुरुष मतदाता, 72.36 लाख महिला मतदाता और 1,267 थर्ड जेंडर मतदाता अपनी वोटिंग करेंगे।
एग्जिट पोल पर रोक और चुनाव आयोग के आदेश
चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दिन यानी 5 फरवरी को एग्जिट पोल के प्रसारण और प्रकाशन पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदान के दिन सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य माध्यम से एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। यह आदेश जनता को चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की असमंजस या दबाव से बचाने के लिए जारी किया गया है।
घर से मतदान और सुरक्षा इंतजाम
चुनाव आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान की सुविधा भी शुरू की थी, जिसके तहत 24 जनवरी से 4 फरवरी तक वोट डाले जा रहे थे। अब तक 6980 लोग अपने घर से वोट डाल चुके हैं। वहीं, सुरक्षा के मद्देनजर, दिल्ली में 220 कंपनियां पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, और 35,626 दिल्ली पुलिस के जवान भी चुनावी सुरक्षा में लगे हुए हैं।
आचार संहिता उल्लंघन और गिरफ्तारी
चुनाव आयोग ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1000 से ज्यादा आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही, 33,434 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 19,000 होम गार्ड्स भी तैनात किए गए हैं।