Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश सरकार ने गृह विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के माध्यम से घोषित किया है कि अब सीबीआई को राज्य प्रशासन से जांच की मंजूरी लेनी होगी। यह नया नियम 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा।
पूर्व में सीबीआई की स्वतंत्रता
पहले, मध्य प्रदेश में सीबीआई को बिना सरकारी मंजूरी के जांच करने की प्रक्रिया थी। लेकिन भारतीय न्याय संहिता के लागू हो जाने से इसे संशोधित करना जरूरी बन गया।
सरकारी अनुमति की आवश्यकता
अब से, किसी भी व्यक्ति या संस्था की जांच के लिए सीबीआई को मध्य प्रदेश सरकार से लिखित मंजूरी लेनी होगी। इससे कोर्टों में चल रहे मामलों में भी स्पष्टता आएगी।
विभिन्न राज्यों की स्थिति
मध्य प्रदेश के साथ, अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, केरल और तेलंगाना में भी सीबीआई को जांच के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होगी। यहां अधिकतर राज्यों में विपक्ष सरकार में हैं।
महाराष्ट्र की अद्वितीय स्थिति
महाराष्ट्र में अक्टूबर 2022 में सरकार ने यह नियम पलट दिया था, जिससे सीबीआई को स्वतंत्र जांच के अधिकार प्राप्त हुए थे।