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मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार, 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में रहते हुए जमानत मांगी है। इस मामले में सीबीआई और ईडी ने उनके खिलाफ केस दर्ज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

ईडी और सीबीआई की जांच

शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिसोदिया पर केस दर्ज किया है, जबकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के मामले में उन पर मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली शराब नीति को अब रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसमें हुए तथाकथित घोटाले के आरोप में आप के कई नेता जेल में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में जेल में बंद हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस केस में जेल गए थे और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। आप नेता की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने दलील दी कि सिसोदिया पिछले 16 महीनों से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ मुकदमा उसी स्टेज पर है जैसा वह अक्टूबर, 2023 में था। पिछले साल अक्टूबर में अदालत ने कहा था कि अगर मुकदमा आगे नहीं बढ़ता है तो सिसोदिया जमानत के लिए अपील कर सकते हैं।

नोटिस जारी और अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा। कोर्ट ने अब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को निर्धारित की है।

16 महीने जेल में रहने के बाद जमानत की मांग

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया गया है और अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। सिसोदिया ने पिछले 16 महीनों से जेल में रहने के बाद जमानत की मांग की है, और अब न्यायालय के आगामी फैसले पर नजरें टिकी हैं।

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