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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 17 सितंबर को अहम सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर को महत्वपूर्ण सुनवाई करेगा। इस सुनवाई में यह तय होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंदिर-मस्जिद विवाद का ट्रायल जारी रहेगा या नहीं। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में यह पहली सुनवाई होगी, जिसमें मुकदमों की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए हैं।

शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1 अगस्त के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए गए 18 मुकदमों की पोषणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी।

मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में आर्डर 7 रूल 11 के तहत मुकदमों की पोषणीयता पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की डिवीजन बेंच द्वारा सुनी जाएगी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के सीरियल नंबर 26 पर लिस्ट की गई है।

हिंदू पक्ष का कैविएट, विरोध करने की तैयारी
हिंदू पक्षकार सिद्धपीठ माता शाकुंभरी पीठाधीश्वर भृगुवंशी आशुतोष पांडेय के मुताबिक, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर दिया है। उनका कहना है कि हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका का विरोध करेगा और इसे खारिज करने की सिफारिश करेगा। हिंदू पक्ष की ओर से वही दलीलें पेश की जाएंगी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखी गई थीं।

मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक की मांग की
मस्जिद कमेटी की याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर तब तक रोक लगाई जाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है, तो हाईकोर्ट में 23 सितंबर को होने वाली सुनवाई और आगे की प्रक्रिया रुक जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का महत्व
मथुरा के इस मंदिर-मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस फैसले से यह तय होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रायल जारी रहेगा या उसे रोका जाएगा।

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