Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद बेटियों के विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा नए नियम और प्रक्रियाओं को परिभाषित करते हुए एसओपी तैयार की है। इस एसओपी के तहत कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।
आयोजन के दिशा-निर्देश
- विवाह स्थान और जिलाधिकारी की उपस्थिति: अब जिलों में एक स्थान पर 100 से कम जोड़ों के विवाह कराए जाने की व्यवस्था होगी। अगर विवाहों की संख्या 100 से अधिक होती है, तो जिलाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।
- पात्रता की पुष्टि: आयोजन के समय पात्र जोड़ों की पुष्टि के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। मंडल के उपनिदेशक और जिलों के समाज कल्याण अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
विवाह लक्ष्य और बजट
- विवाहों का लक्ष्य: इस वित्तीय वर्ष के लिए विभाग ने 1,06,911 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- रैंडम सत्यापन: सामूहिक विवाह के लिए चयनित 10 प्रतिशत जोड़ों के रैंडम सत्यापन की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व या अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- जांच प्रक्रिया: जनपद स्तरीय समिति जांच प्रक्रिया को मजबूत करेगी। सत्यापन के दौरान आस-पड़ोस के व्यक्तियों से पहले से विवाह न होने की पुष्टि की जाएगी।
आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया
- डिजिटल सिग्नेचर की अनिवार्यता: अब केवल डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत आवेदन ही सामूहिक विवाह में शामिल हो सकेंगे। वर की उम्र 21 वर्ष और कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर ही ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होगी।
- सहायता राशि: सामूहिक विवाह समारोह में शामिल दंपत्ति के खाते में 35,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा, शादी के लिए आवश्यक सामग्री पर 10,000 रुपए और शादी की व्यवस्थाओं पर प्रति जोड़ा 6,000 रुपए खर्च निर्धारित किए गए हैं।
आवेदन की प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन: योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर किया जा सकता है। आवेदन आधार से भरा जा सकता है और इसे जन सुविधा केंद्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र या विभाग की वेबसाइट से भी भरा जा सकता है।
- आवेदन की समय सीमा: आवेदन विवाह की निर्धारित तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले ही करना होगा। आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किया जाएगा।