RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। आरबीआई के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक कंपनी निर्धारित न्यूनतम नियामकीय शुद्ध स्वामित्व निधि (Net Owned Fund) और न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio) को बनाए रखने में विफल रही। कंपनी के पास 5 करोड़ रुपये की न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व निधि और 15 प्रतिशत का न्यूनतम सीएआर होना चाहिए था, जो कि वह नहीं रख पाई।
ऋणदाताओं को 49.27 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान करने में चूक
ऑडिट के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक यह एनबीएफसी नकदी प्रवाह (cash flow) के गंभीर मुद्दों का सामना कर रही थी और उसने अपने ऋणदाताओं को 49.27 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान करने में चूक की थी। इस स्थिति को देखते हुए, केंद्रीय बैंक ने कंपनी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्णय लिया।
यह कदम एनबीएफसी सेक्टर में वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि ऐसे संस्थान जो वित्तीय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें हटाया जा सके।
नहीं पेश की जरूरी जानकारी
आरबीआई ने कहा कि कंपनी बैंक द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रही और साइट पर निरीक्षण के दौरान खातों की किताबें या अन्य दस्तावेज पेश करने में सहयोग करने से इनकार कर दिया। इस बीच, आरबीआई ने एनडीएक्स पी2पी प्राइवेट लिमिटेड और इनोफिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर ‘पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म’ के कुछ प्रावधानों और डिजिटल लेंडिंग पर दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया।