Uttar Pradesh News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश की सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोर्ट ने 1 जून 2020 को जारी की गई चयन सूची और 5 जनवरी 2022 को घोषित 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची को दरकिनार कर दिया है और नए सिरे से चयन सूची बनाने का आदेश दिया है।
चयन सूची बनाने का आदेश
इस फैसले के अनुसार, अदालत ने कहा है कि नई चयन सूची बनाते समय यदि वर्तमान में कार्यरत किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है, तो उन्हें मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्रों की पढ़ाई पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
भर्ती प्रक्रिया में शामिल
यह निर्णय उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे और उन्हें चयन सूची में शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह आदेश राज्य में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
कोर्ट के इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में न्यायपालिका द्वारा निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिल सके।