Sambhal News : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के पास स्थित कुएं को ‘हरि मंदिर का कुआं’ कहने और वहां पूजा करने की अनुमति देने के नगर पालिका के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हालांकि कुएं का उपयोग मस्जिद के अलावा अन्य लोग कर सकते हैं, लेकिन पूजा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस मामले में अब उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है, जो आगामी 21 फरवरी को होने वाली सुनवाई के दौरान प्रस्तुत की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश और अगले कदम
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने एक विवादित मुद्दे पर विचार किया है, जिसमें धार्मिक स्थल और सार्वजनिक स्थानों पर पूजा करने के अधिकारों को लेकर संवेदनशीलता बनी हुई थी। कोर्ट ने नगर पालिका द्वारा किए गए नोटिफिकेशन को रोकते हुए यह साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति इस कुएं का उपयोग करता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूजा और धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े विवादों को लेकर फैसले का इंतजार करना होगा।
कोर्ट का कहना था कि यह आदेश अस्थायी है, और उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में अपनी स्थिति रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। सरकार से मिली रिपोर्ट के आधार पर ही मामले की आगे की सुनवाई की जाएगी। इस कदम से कोर्ट ने न केवल धार्मिक विवादों को सुलझाने की कोशिश की है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि सार्वजनिक स्थलों का इस्तेमाल निष्पक्ष और उचित तरीके से किया जाए।
अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी 2025 को निर्धारित की है। इस दौरान सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मामले में न्यायिक प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है और सभी संबंधित पक्षों को उचित मौका मिल रहा है। इस निर्णय से यह भी संकेत मिलता है कि अदालत धार्मिक भावनाओं के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है।