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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर स्वतः संज्ञान लिया

Delhi coaching centre incident: सोमवार को, 5 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में हुए भयानक हादसे के मामले पर संवेदनशीलता व्यक्त की। इस हादसे में तीन छात्रों की जानें गईं थीं जब उनके पढ़ने के लिए आए बेसमेंट में पानी भर गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकारों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें यह समझाया कि कोचिंग सेंटरों को सुरक्षा मानकों का पूरा पालन करना होगा।

‘ऑनलाइन क्लासेज की स्थापना ही बेहतर होगी’

यह मामला देश भर में चर्चाओं का विषय बन गया है। इस हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फायर सेफ्टी रूल्स के अनुपालन के लिए एक हाईकोर्ट के आदेश को लेकर कोचिंग सेंटर फेडरेशन पर एक लाख रुपये का हर्जाना भी जताया। अदालत ने उनकी याचिका को भी माना, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सुरक्षा मानकों का पूरा अनुपालन नहीं किया जा सकता तो ऑनलाइन क्लासेज की स्थापना ही बेहतर होगी।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा..

सुप्रीम कोर्ट की बैंच जिसकी अध्यक्षता जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कोचिंग सेंटरों में छात्रों की सुरक्षा का व्यापक मूल्यांकन किया जाए।” उन्होंने इसे एक “डेथ चेंबर” के रूप में भी बयान किया और कहा कि सरकारों को इस मामले में सक्रिय रूप से उपाय लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

समाज के लिए एक सख्त चेतावनी

यह घटना समाज के लिए एक सख्त चेतावनी है कि सुरक्षा मानकों का पूरा अनुपालन होना चाहिए और सरकारों को अपने उपायों को लेकर जवाबदेहीपूर्ण होना होगा।

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