Kolkata Rape Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। इस घटना के बाद, योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार ने जारी आदेश में कहा है कि हर ऑफिस में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था करने के साथ ही उनके रात्रि में आने-जाने के रास्तों को सुरक्षित करना, मजबूत सुरक्षा उपाय, नियमित सुरक्षा ऑडिट, विधिक जानकारी महिला हेल्पलाइन और सहायता सेवाओं की जानकारी देने के साथ ही महिलाकर्मियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दिलाई जाए.
मुख्य निर्देश और कदम:
काम के घंटे और सुरक्षा
- सभी सरकारी और निजी संस्थानों में महिला कर्मियों से तय समय से अधिक काम न लेने के निर्देश दिए गए हैं।
- रात के समय आवागमन के दौरान सुरक्षा प्रबंधों को सुनिश्चित करने के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट पर जोर दिया गया है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अलग और सुरक्षित विश्राम कक्ष व प्रसाधन अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
आंतरिक शिकायत समिति
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम-2013 के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन सुनिश्चित किया जाएगा।
पुलिस और आपातकालीन प्रबंध
- ऑफिस के आपातकालीन नंबर पर चौबीस घंटे नामित अधिकारी मौजूद रहेंगे।
- ऑफिस आने वालों का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा।
- महिलाओं के आवागमन मार्गों पर हॉट स्पॉट चिह्नित किए जाएंगे और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने वाली महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।
- हॉट स्पॉट्स पर 112 की एस्कार्ट सेवा का प्रचार-प्रसार और सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने का निर्देश दिया गया है।
आत्मरक्षा और जागरूकता
- महिला कार्मिकों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग और सुरक्षा के प्रति जागरूकता प्रदान की जाएगी।
- इमरजेंसी संपर्क, पुलिस हेल्पलाइन, यात्रा करते समय सावधानियाँ, यौन उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव और शिकायत प्रक्रिया के बारे में विधिक प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी।
- उत्पीड़न या अन्य सुरक्षा चिंताओं की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा और प्रतिशोध के डर के बिना रिपोर्टिंग के लिए कर्मचारियों को शिक्षित किया जाएगा।