Bengal Assembly news: पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन दुष्कर्म विरोधी अपराजिता विधेयक को सदन में पेश किया। इस विधेयक का पूरा नाम “अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन) बिल 2024” है। इस विधेयक के तहत दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है।
अपराधों पर सख्त कार्रवाई करने के उद्देश्य
इस विधेयक को लेकर विधानसभा में चर्चा हुई, जिसमें भाजपा विधायकों ने भी समर्थन व्यक्त किया। यह विधेयक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे जघन्य अपराधों पर सख्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसे लेकर राज्य सरकार ने जोर दिया है कि इस कानून के जरिए राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को और भी मजबूती मिलेगी।
फांसी की सजा
विपक्ष के समर्थन के बावजूद, विधेयक को लेकर कुछ विवाद भी हैं। इसमें फांसी की सजा देने का प्रावधान विवाद का मुख्य बिंदु रहा है, क्योंकि इस तरह के कानून पर कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों द्वारा भी सवाल उठाए जा सकते हैं।
कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस विधेयक को राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।