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Uttar Pradesh में ‘लव जिहाद’ के खिलाफ योगी सरकार ने पेश किया कड़ा विधेयक

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ‘लव जिहाद’ के मुद्दे को लेकर एक नया विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसमें सख्त प्रावधान किए गए हैं। इस विधेयक के तहत, लव जिहाद के दोषियों को ताउम्र जेल की सजा हो सकती है, और कई अपराधों के लिए सजा को दोगुना कर दिया गया है।

विधेयक का विवरण और प्रभावी प्रावधान

यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक को मंगलवार, 30 जुलाई को यूपी विधानसभा में पारित किए जाने की संभावना है। इस विधेयक में लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। विशेष रूप से, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी अपराध के दायरे में लाने की तैयारी की गई है।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2020 में लव जिहाद के खिलाफ पहली बार कानून बनाया था। अब इस कानून को और सख्त करने के लिए विधानसभा में सोमवार, 29 जुलाई को अध्यादेश पेश किया गया है। पहले इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इसे और कठोर बनाया गया है।

नए प्रावधान और सामाजिक प्रतिक्रियाएं

विधेयक के तहत, अगर किसी व्यक्ति ने शादी के लिए धर्म बदला है, तो इसे अमान्य मान लिया जाएगा। इसके अलावा, यदि किसी ने धोखा देकर या झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन किया, तो इसे अपराध माना जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने की स्थिति में, व्यक्ति को 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा।

यूपी विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार, 29 जुलाई को शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और तख्तियां लेकर वेल तक पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें शांत कराने का प्रयास किया। सपा विधायकों ने बिजली, बाढ़ और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया।

इस विधेयक की पेशकश और सपा का विरोध विधानसभा सत्र की प्रमुख घटनाओं में शामिल हैं।

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