Jaipur News :जयपुर में अब मीट की दुकानों पर हलाल या झटका लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉ सौम्या गुर्जर ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। कार्यकारिणी की समिति की चौथी बैठक में ये निर्णय लिया गया है। वहीं कार्यकारिणी की समिति की चौथी बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आवासीय क्षेत्रों में मीट की दुकानें प्रतिबंधित कर दी गई हैं। मीट की दुकानों का लाइसेंस नवीनीकरण भी कमर्शियल पट्टा होने पर ही दिया जाएगा। वहीं जयपुर ग्रेटर की मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर इस बात पर भी जोर दे रही हैं कि जयपुर में अब मीट की दुकानों पर यह लिखा जाएगा कि मीट झटके का है या हलाल का।
नगर निगम का सख्त आदेश
जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में नगर निगम (ग्रेटर) ने मीट की दुकानों के लिए सख्त नए नियम जारी किए हैं। अब सभी मीट की दुकानों के बाहर “हलाल” या “झटका” लिखना अनिवार्य होगा। निगम द्वारा जारी इस आदेश के पालन में असफल रहने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खुले में मीट बेचने पर प्रतिबंध
महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि नगर निगम ने खुले में मीट बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवासीय क्षेत्रों के आसपास मीट की मंडी नहीं होनी चाहिए। केवल उन्हीं मीट की दुकानों को लाइसेंस मिलेगा जिनके पास व्यावसायिक पट्टा होगा।
कांवड़ यात्रा मार्गों पर मीट की बिक्री बंद
निगम ने कांवड़ यात्रा मार्गों की पवित्रता का ध्यान रखते हुए इन मार्गों और शिव मंदिरों के निकट खुले में मीट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।इस नए नियम के लागू होने के साथ ही जयपुर में मीट की दुकानों को इसका पालन करना अनिवार्य होगा, जिससे नगर निगम के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।