Meerut Murder Case: मेरठ के चर्चित नीला ड्रम केस में अदालत ने आरोपी मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया है। यह मामला सौरभ राजपूत हत्याकांड से जुड़ा है, जिसकी जांच और सुनवाई लंबे समय तक चली। अदालत ने फिलहाल दोनों दोषियों की सजा का ऐलान नहीं किया है। सजा सुनाने के लिए कोर्ट ने 14 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए मुस्कान और साहिल
फैसले के दौरान दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में शामिल हुए। फैसला सुनाए जाने से पहले जज ने मुस्कान से पूछा कि आज फैसले का दिन है और वह क्या महसूस कर रही हैं। जज ने स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि का फैसला सुनाया जा रहा है, जबकि सजा का निर्धारण बाद में किया जाएगा।
सौरभ राजपूत मर्डर केस में कोर्ट की अहम टिप्पणी
सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि अपराध से समाज में डर का माहौल पैदा होता है। मुस्कान से बातचीत के दौरान जज ने सजा के मुद्दे का भी जिक्र किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि आज केवल दोषसिद्धि का फैसला है और सजा का ऐलान 14 अक्टूबर को किया जाएगा।
126 सुनवाई और 22 गवाहों के बाद आया फैसला
सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी के बाद अदालत में लंबे समय तक सुनवाई चली। इस दौरान 126 तारीखों पर सुनवाई हुई और अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। करीब 19 महीने तक चले ट्रायल के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है।
सौरभ राजपूत परिवार को अब सजा के ऐलान का इंतजार
दोषसिद्धि के बाद अब सौरभ राजपूत का परिवार सजा के फैसले का इंतजार कर रहा है। परिवार की ओर से दोनों दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई है। परिजनों का कहना है कि अगर अदालत से उनकी अपेक्षा के अनुरूप फैसला नहीं आता है तो वे आगे की कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
सौरभ के भाई राहुल ने इंसाफ की मांग दोहराई
सौरभ राजपूत के भाई राहुल ने पहले भी कहा था कि परिवार को शुरुआत से न्याय मिलने की उम्मीद है। परिवार की ओर से लगातार आरोपियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की जाती रही है। अब अदालत द्वारा दोनों को दोषी करार दिए जाने के बाद परिजनों की नजर 14 अक्टूबर को होने वाली सजा की सुनवाई पर है।
मार्च 2025 में सामने आया था मेरठ का नीला ड्रम हत्याकांड
यह मामला मार्च 2025 में सामने आया था। सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में काम करते थे और विदेश में भी नौकरी कर चुके थे। पुलिस के अनुसार, भारत लौटने के बाद वह अपने परिवार के साथ रह रहे थे। इसी दौरान उनकी पत्नी मुस्कान और साहिल के बीच संबंध होने की बात सामने आई और पुलिस जांच में दोनों पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा।
नीले ड्रम में मिला था सौरभ राजपूत का शव
पुलिस के मुताबिक, 3 मार्च 2025 को सौरभ की हत्या की गई और बाद में उनके शव को एक नीले ड्रम में रखा गया। कुछ दिनों बाद पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली और 18 मार्च 2025 को सौरभ का शव नीले ड्रम से बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया था।
सौरभ राजपूत हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
24 फरवरी 2025: लंदन से मेरठ लौटे सौरभ
सौरभ राजपूत 24 फरवरी 2025 को लंदन से मेरठ स्थित अपने घर लौटे थे। इसके बाद वह कुछ समय तक परिवार के साथ रहे।
25 फरवरी 2025: घर में मनाया गया मुस्कान का जन्मदिन
25 फरवरी को परिवार में मुस्कान का जन्मदिन मनाया गया। इसके कुछ दिनों बाद परिवार ने बेटी पीहू का जन्मदिन भी मनाया।
28 फरवरी 2025: बेटी पीहू का जन्मदिन
28 फरवरी को सौरभ और मुस्कान की बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया गया। इसके कुछ दिन बाद यह मामला हत्या में बदल गया।
3 मार्च 2025: सौरभ की हत्या
पुलिस के अनुसार, 3 मार्च को सौरभ को नींद की दवा दी गई और इसके बाद साहिल को बुलाकर उनकी हत्या की गई। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए नीले ड्रम का इस्तेमाल किया गया।
4 मार्च 2025: मुस्कान बेटी को मायके छोड़कर शिमला गई
4 मार्च को मुस्कान अपनी बेटी को मायके छोड़ने के बाद साहिल के साथ शिमला चली गई। बाद की पुलिस जांच में इस यात्रा को भी मामले की घटनाक्रम से जोड़कर देखा गया।
17 मार्च 2025: शिमला से लौटने के बाद मायके पहुंची मुस्कान
17 मार्च को शिमला से वापस लौटने के बाद मुस्कान अपने मायके गई और परिवार को सौरभ के बारे में जानकारी दी।
18 मार्च 2025: नीले ड्रम से मिला सौरभ का शव
18 मार्च को पुलिस सौरभ के घर पहुंची। वहां तलाशी के दौरान नीला ड्रम बरामद हुआ, जिसमें सौरभ का शव मिला। इसके बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया।
14 अक्टूबर को तय होगी मुस्कान और साहिल की सजा
करीब 19 महीने चली सुनवाई और 126 अदालती तारीखों के बाद अब मामले में दोषसिद्धि हो चुकी है। हालांकि, अदालत ने अभी सजा की अवधि या स्वरूप की घोषणा नहीं की है। 14 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में कोर्ट दोनों दोषियों की सजा पर फैसला सुनाएगा।

