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Raja Raghuvanshi Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द की, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उसकी जमानत रद्द करते हुए तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मेघालय सरकार की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें सोनम को मिली जमानत को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मामले की जांच और ट्रायल के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हनीमून के दौरान हत्या के आरोपों पर सुनवाई

यह मामला इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्या मामला से जुड़ा है। आरोप है कि हनीमून के दौरान मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है। सोनम को निचली अदालत से मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य सरकार का तर्क था कि गंभीर अपराध में तकनीकी आधार पर मिली राहत न्याय के हित में नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि राजा रघुवंशी मर्डर केस का ट्रायल छह महीने के भीतर पूरा किया जाए। अदालत ने कहा कि यदि निर्धारित अवधि में मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं होती है, तो सोनम रघुवंशी को दोबारा जमानत याचिका दाखिल करने का अधिकार रहेगा। इसके साथ ही अदालत ने उसे तीन सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना आवश्यक है ताकि मामले का निष्पक्ष और समयबद्ध निपटारा हो सके।

सोनम रघुवंशी की दलील

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी के वकील को दो विकल्प दिए थे। अदालत ने पूछा कि क्या उनकी मुवक्किल स्वेच्छा से सरेंडर करेगी या फिर कोर्ट उसकी जमानत रद्द करने पर फैसला सुनाए। अपने जवाब में सोनम ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसने दावा किया कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और केवल आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सोनम ने अदालत से अपनी जमानत बरकरार रखने की भी मांग की थी।

मेघालय सरकार की दलील

राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जमानत आदेश में जिस कानूनी धारा का उल्लेख किया गया था, उसमें केवल टाइपिंग की तकनीकी गलती हुई थी। उन्होंने कहा कि इतनी छोटी त्रुटि के आधार पर गंभीर हत्या के मामले में आरोपी को जमानत देना उचित नहीं माना जा सकता। सरकार की ओर से यह भी आशंका जताई गई कि यदि जमानत जारी रहती है तो सोनम रघुवंशी के फरार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

राजा रघुवंशी मर्डर केस में आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब सोनम रघुवंशी को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा। इसके बाद मामले की सुनवाई निचली अदालत में तेज गति से आगे बढ़ेगी। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि ट्रायल में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि छह महीने के भीतर राजा रघुवंशी मर्डर केस की सुनवाई पूरी होती है या नहीं और अदालत अंतिम फैसले तक किन साक्ष्यों और दलीलों को निर्णायक मानती है।

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