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UP News: राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से बड़ी राहत, अमित शाह पर टिप्पणी के मानहानि केस में बरी

UP News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर अदालत से राहत मिली है। सोमवार, 26 अक्टूबर को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े 2018 के मानहानि मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया। फैसले के बाद शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडेय ने अदालत के निर्णय के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अदालत ने अपने फैसले में तीन अहम बिंदुओं पर विचार किया।

सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में किया बरी

राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला साल 2018 में अमित शाह पर की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा था। मामले में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का आरोप लगाया गया था। सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए वकील संतोष पांडेय ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि न्यायालय ने राहुल गांधी को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

राहुल गांधी केस में अदालत ने किन तीन बातों पर विचार किया?

शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि फैसले में अदालत ने तीन प्रमुख बिंदुओं का जिक्र किया। पहला बिंदु उस सीडी से जुड़ा था, जिसे शिकायतकर्ता ने अदालत में सबूत के तौर पर दाखिल किया था। वकील के मुताबिक, अदालत ने इस सीडी को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया।

दूसरा बिंदु शिकायतकर्ता की कानूनी स्थिति से जुड़ा था। अदालत ने इस बात पर विचार किया कि क्या विजय मिश्रा को मामले में पीड़ित व्यक्ति की श्रेणी में रखा जा सकता है। संतोष पांडेय के अनुसार, अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता इस श्रेणी में नहीं आते।

तीसरे बिंदु में राहुल गांधी के बयान पर विचार किया गया। वकील ने बताया कि अदालत ने राहुल गांधी की टिप्पणी को मानहानिपूर्ण नहीं माना। इन तीन बिंदुओं को उन्होंने फैसले के अहम पहलुओं के तौर पर बताया।

फैसले के दिन अदालत में मौजूद रहे राहुल गांधी

अदालत का फैसला सुनाए जाने के दौरान राहुल गांधी खुद सुल्तानपुर पहुंचे थे। वह सोमवार सुबह दिल्ली से यहां आए और विशेष एमपी-एमएलए अदालत में पेश हुए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वह सुबह करीब 11 बजकर 12 मिनट पर अदालत परिसर पहुंचे। अदालत के निर्देश के मुताबिक, उन्होंने निजी बंधपत्र भी दाखिल किया।

राहुल गांधी की पेशी को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा

राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही दीवानी न्यायालय परिसर में सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए थे। उनकी पेशी को देखते हुए परिसर में आने वाले फरियादियों को बाहर कतार में खड़ा किया गया। राहुल गांधी जब अदालत कक्ष के अंदर पहुंचे, तो सुरक्षा कारणों से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। इस दौरान परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया।

अमित शाह से जुड़े 2018 के केस में क्या रहा नतीजा?

सुल्तानपुर अदालत के इस फैसले से राहुल गांधी को 2018 के मानहानि मामले में राहत मिली है। शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत के निर्णय में शामिल साक्ष्य, शिकायतकर्ता की कानूनी स्थिति और कथित बयान की प्रकृति से जुड़े बिंदुओं की जानकारी दी। अदालत ने राहुल गांधी को दोषमुक्त कर दिया। इस फैसले के बाद अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़ा यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी चर्चा में आ गया है।

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